मलाड में 6 दशक पुरानी चाल को स्टे के बाद भी ढाहा
प्रमुख संवाददाता/ मुंबई। अदालत की अवमानना करने वाले मनपा पी-दक्षिण वॉर्ड के डीओ नरवणकर, जूनियर इंजीनियर परेश शाह, चौधरी व मुकादम कदम को 11 फरवरी को तलब किया है। क्योंकि मालाड पश्चिम चिंचोली बंदर के 60 साल पुरानी जर्नादन मंगेश चाल को अवकाश के दिन कोर्ट द्वारा स्टे दिये जाने के बावजूद इन अधिकारियों ने तोड़क कार्रवाई थी। कोर्ट ने 11 फरवरी को जवाब मांगा है ताकि वे अपना पक्ष रखे सकें।
गौरतलब है कि मालाड पश्चिम विनय इंडस्ट्रियल इस्टेट लिंक रोड के ठीक सामने ग्राउंड प्लस एक मंजिला जर्नादन मंगेश चाल है। उक्त चाल को अवकाश के दिन पी-दक्षिण विभाग के इंजीनियरों ने जर्नादन मंगेश चाल पर जेसीबी लगाकर तोड़क कार्रवाई की थी। जबकि चाल के मालिक जर्नादन मंगेश सावंत का दावा है कि पी-दक्षिण वॉर्ड के इंजीनियरों की मनमानी रवैये से तंग आकर उन्होंने पहले ही कोर्ट से स्टे ले लिया था।
सारे दस्तावेज दिखाने के बाद भी शनिवार 12 जनवरी को अवकाश के दिन पी-दक्षिण वॉर्ड के डीओ नरवणकर, जूनियर इंजीनियर परेश शाह, चौधरी व मुकादम कदम समेत अन्य अधिकारियों ने बेरहमी से तोड़क कार्रवाई की। चाल मालिक जर्नादन मंगेश सावंत का कहना है कि 1957 में यह चाली बनाई गई थी। इस संबंध में पी-दक्षिण विभाग खामोश है। इस संबंध में कुछ भी पूछने पर अधिकारी जवाब नहीं देते। तोड़क कार्रवाई के बाद चाल मालिक जर्नादन मंगेश सावंत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वरिष्ट वकील एम एम वशी ने न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाधीश श्रीमती भारतीय एच डांग्रे की बेंच में गुहार लगाई। कोर्ट ने मनपा और पुलिस से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है। कयास लगाया जा रहा है कि वैध चाल को अवैध रूप से तोड़ने के मामले में पी-दक्षिण वॉर्ड के इंजीनियरों पर अदालत की गाज गिर सकती है।
397 total views, 1 views today