रिटेल पैकेजिंग में प्लास्टिक इस्तेमाल पर छूट

साभार/ मुंबई। महाराष्ट्र के व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। सोमवार देर रात सरकार ने रिटेल स्तर पर पैकेजिंग को छूट प्रदान कर दी, इसमें किराना और अनाज के स्टोर व्यापारियों को मुख्य रूप से राहत मिलेगी। व्यापारियों को तीन महीने के भीतर प्लास्टिक को रीसाइकल करने की पूरी व्यवस्था सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर विचार करने के बाद ही इस छूट को आगे बढ़ाया जाएगा।

पैकेजिंग के लिए उपयोग होने वाला प्लास्टिक 50 माइक्रॉन से अधिक मोटाई का और 2 ग्राम से अधिक वजन का होना चाहिए। सामान्यतः जिसका उपयोग 250 ग्राम से ज्यादा वजन के सामान की पैकेजिंग के ल‍ि होता है। व्यापारियों के अनुसार, इमिटेशन जूलरी, फरसाण, खाद्य पदार्थ वालों को पहले से ही बतौर उत्पादक प्लास्टिक के प्रयोग की छूट मिली थी, अब बाकी लोगों को भी छूट मिल गई है। कपड़ा दुकानदार भी कंपनी की ओर से आनेवाली प्लास्टिक की थैली में शर्ट, पेंट इत्यादि जस की तस बेच सकेंगे।

व्यापारी और प्लास्टिक उत्पादक आपस में मिलकर जल्द ही प्लास्टिक की पुनर्खरीदी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके तहत दुकानदार 15 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक वापस खरीदेंगे। इस संदर्भ में मंजूरी मिलने के बाद दुकानों में बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों को प्लास्टिक वापस बेचने को कहा जाएगा।

1 लीटर या उससे अधिक की बोतल को वापस करने पर 1 रुपये मिलेंगे, जबकि उससे छोटी बोतल पर 2 रुपये ग्राहक को वापस मिल सकेंगे। 200 एमएल से कम की प्लास्टिक बोतल के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बड़ी कंपनियों को भी अपने अनेक परतों वाले प्लास्टिक कवर को वापस लेने के लिए पूरी व्यवस्था बतानी होगी। ई-कॉमर्स वालों को भी राज्य के बाहर की आपूर्ति के लिए 3 महीने में नई व्यवस्था करनी होगी। इस बारे में फेडरेशन ऑफ र‍िटेल ट्रेडर्स वेलफेयर असोस‍िएशन के अध्‍यक्ष व‍िरेशन शाह ने बताया, ‘लंबी कोशिश के बाद सरकार ने हमें बड़ी राहत दी है। व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।’

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