पोस्को के 3 आरोपियों को अदालत ने भेजा जेल

संवाददाता/ मुंबई। पोस्कों के तीन अलग-अलग मामलों में आरसीएफ पुलिस (RCF Police) ने एक आरोपी को बीएआरसी (BARC) (भाभा अणुसंधान केंद्र) व दूसरे को रायगढ़ जिला के मानगांव से गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन तीनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों में से एक कलयुगी पिता है। तथा दूसरा शादीशुदा तीसरा प्यार मोहब्बत के जाल में फंसने का नतीजा है। पोस्को (POSCO) के तीनों आरोपियों के अदालत ने जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिला जानकारी के अनुसार महज 6 साल की बेटी के साथ मुंह काला करने वाला कलयुगी पिता पर और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि ऐसे कलयुगी लोगों को सबक मिल सके। बीएआरसी में काम करने वाले कलयुगी बलात्कारी पिता किशेर दगडू बोराडे (40) पर आरसीएफ पुलिस ने पोस्को 4,6 के अलावा आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वह वाशीनाका के भारतनगर स्थित म्हाडा में सपरिवार रहता था। महज 6 साल की मासूम बच्ची की मां चांदनी बोराडे की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बोराडे की गिरफ़्तारी के बाद मेडिकल जांच में सत्यता की पुष्ठी होने के बाद अदालत ने उसे जेल का रास्ता दिखा दिया।

वहीं दसरे मामले में वाशीनाका (Vashinaka) स्थित भारतनगर निवासी सैरील शेख (20) व समरीन (काल्पनिक नाम) नामक युवती के साथ पिछले कई महिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। इन दोनों का प्रेम संबंध इतना परवान चढ़ा की अनचाहे में अनैतिक संबंध बन गए, जो चलता रहा। परिणाम स्वरूप गर्भपात की नौबत आ गई। हालांकि समाज के लोगों ने युगल प्रेमियों को जोड़ने की कोशिश की लेकिन अलग-अलग धर्म का होने के कारण इनका विवाह नहीं हो सका। इस मामले की जांच पीआई अन्ना पवार व पीएसआई दत्ता चव्हाण कर रहे हैं। वहीं तीसरे मामले में चिकलवाडी निवासी शादीशुदा राजेश सातवे (26) को पास की ही एक नाबालिग लड़की से प्यार हो गया।

खुद की पत्नी व बच्चों के रहते हुए सातवे नाबालिक लड़की को मुंबई से लेकर रायगढ़ जिला के मानगांव भाग गया था। इस मामले की शिकायत मिलते ही एसीपी श्रीकांत देसाई के आदेश पर वरिष्ठ अधिकारी सोपन भिकाजी निगोढ ने आनंन फानंन में पुलिस के एक दल का गठन किया। इस दल में डिटेक्शन (शोध) विभाग के एपीआई संतोष कदम व उनके मातहत काम करने वालों ने आरोपी राजेश सातवे को मानगांव से ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया है।

फिलहाल इस मामले की जांच पीएसआई के के तांबे कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों को अदालत ने जेल का रास्ता दिखा दिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोस्को 4,6 के अलावा आईपीसी की धारा 376, 363 के तहत मामला दर्ज किया है। इन दोनों मामलों में चौंकाने वाली बात यह है की चंद दिनों के प्रेम संबंध में नाबालिक युवतियों ने खुद को आरोपियों पर निछावर कर दिया। इतना ही नहीं अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया।

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