महाराष्ट्र में भी गरीबों को मिलेगा 10 पर्सेंट आरक्षण

मुंबई। लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। कानून में बदलाव कर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को महाराष्ट्र में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम व झारखंड के बाद महाराष्ट्र नए आरक्षण को लागू करने वाला भाजपा शासित सातवां राज्य बन गया है। राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस आरक्षण को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरियों दोनों में लागू होगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि जिस व्यक्ति के परिवार की कुल आमदनी आठ लाख रुपये से कम होगी, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा और उन्हें इस कोटे का लाभ मिलेगा। इसमें खेती, वेतन, व्यापार-कारोबार से होने वाली आय को जोड़कर देखा जाएगा। एक फरवरी 2019 से नौकरी में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए यह लाभ मिलेगा। राज्य में मराठा समाज को सरकारी नौकरियों व शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को पारित करने के तीन महीने बाद सरकार ने गरीबों को 10 पर्सेंट कोटा आरक्षित करने को मंजूरी दी है।

राज्य सरकार की तरफ से जो सूचना दी गई है, उसके मुताबिक राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में 10 पर्सेंट कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। अलबत्ता सभी अनुदानित और गैर अनुदानित स्कूल, कॉलेज और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त विश्वविद्यालयों की कुल सीटों में से 10 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखनी होंगी। इसी तरह सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों-संस्थानों, निगमों, महामंडलों, स्थानीय निकायों, जिनमें महानगरपालिका, पालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों की सरकारी नौकरियों के 10 फीसदी पद आरक्षित रहेंगे।

सरकार ने साफ कर दिया है कि गरीबों को मिलने वाला आरक्षण अलग से मिलेगा। गरीबों का टेन पर्सेंट कोटा राज्य में लागू लोकसेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी आदि को मिलने वाले 52 पर्सेंट कोटे और हाल में दिए गए मराठा सामाज के 16 पर्सेंट कोटे के अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी राज्य में अब शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 78 पर्सेंट सीटें और पद विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

 


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