SC ने पठानकोट ट्रांसफर किया कठुआ गैंगरेप केस

साभार/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई को पंजाब ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई और रिकॉर्डिंग भी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देशभर में काफी बवाल मचा था। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी आलोचना की गई थी।

इसके साथ ही कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सरकार को पठानकोट में मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। साथ ही सरकार को पीड़िता के परिवार, उनके वकील और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। केस पठानकोट ट्रांसफर करने से पहले कोर्ट ने उधमपुर, जम्मू, रामबन समेत कई जगहों पर विचार किया था। हालांकि पीड़िता का परिवार रामबन के अलावा कोई दूसरी जगह के लिए तैयार नहीं था।

सोमवार को कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप की सुनवाई पठानकोट में करने का फैसला दिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आग्रह से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला दिया है।

गौरतलब है कि घुमंतू अल्पसंख्यक समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी असल चिंता मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर है और यदि इसमें जरा सी भी कमी पाई गई तो इस मामले को जम्मू-कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बच्ची के पिता ने अपने परिवार, परिवार के एक मित्र और अपनी वकील की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद न्यायालय ने इन सभी को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पुलिस को दिया।

 229 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *