एक तरफ विघटन प्रक्रिया दूसरी तरफ टैक्स का नोटिस

संशय में कथित गोमियां नगर परिषद के रहिवासी

विजय कुमार साव/ गोमियां (बोकारो)। गोमियां (Gomia) प्रखंड के हद में आठ पंचायतों को मिलाकर बनने वाली नगर परिषद जिसका होल्डिंग टैक्स चालू हो चुका था। रहीवासी टैक्स भी दे रहे थे। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह द्वारा बीते माह 21 अगस्त को गोमियां विधायक डॉ लंबोदर महतो (Dr. Lambodar Mahto), पूर्व विधायक योगेन्द्र प्रसाद एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद विघटन की अनुशंसा कर चुके हैं। जनप्रतिनिधियों के हिसाब से गोमियां अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर ज्यादातर रहिवासी अन्य प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर गुजर बसर करते हैं।

इस संबंध में गोमिया सीओ ओम प्रकाश मंडल द्वारा नगर परिषद खंड (ख) को निरस्त करने के लिए नगर विकास विभाग से 31 अगस्त को गोमिया नगर परिषद विघटन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उक्त संबंध में नगर परिषद का विघटन की अनुशंसा कर दी गई है। आश्चर्य कि विघटन आदेश के बाद भी गोमियां प्रखंड कार्यालय में होल्डिंग टैक्स के संबंध में आम सूचना अभी भी चस्पा की हुई है। जिसमें साफ-साफ लिखा है कि अगर 3 महीने के अंदर टैक्स नहीं देते हैं। तो आवासीय संपत्ति में दो हजार और अन्य संपत्तियों में 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस कारण रहिवासी हैरान भी हैं।

 426 total views,  1 views today

You May Also Like