सार्वजनिक पार्टी, उदघाटन, शिलान्यास आदि कार्यक्रमों पर उपायुक्त ने लगाई रोक

एस.पी.सक्सेना/ बोकारो। वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार (Bokaro Deputy Commissioner Mukesh Kumar) ने सार्वजनिक कार्यक्रमों, उदघाटन, शिलान्यास आदि पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि हाल के दिनों में पूरे विश्व स्तर पर ही नहीं देश स्तर पर भी वैश्विक महामारी कोविड-19 तेजी से बढ़ रहा है।

झारखंड (Jharkhand) राज्य के बगल राज्यों यथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ आदि में कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इस को ध्यान में रखते हुए रहिवासी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले तथा घरों से बाहर निकलते वक्त अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें।

उपायुक्त कुमार ने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तथा लोगों को मास्क पहनने हेतु भी प्रेरित नहीं कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ उनके दुकानों को सील करने का आदेश जिले के अनुमंडल पदाधिकारीयों को दे दी गई है।

उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी तरह के शिलान्यास तथा उदघाटन कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि बार-बार सावधानी बरतने के बाद भी इस तरह के कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन इन कार्यक्रमों में नहीं हो रहा है।

इस वजह से इस तरह के कार्यक्रमों को अगले आदेश तक पूरी तरह से स्थगित करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बोकारो जिला में अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि विवाह समारोह, जन्मदिन समारोह, शादी सालगिराह समारोह आदि के नाम पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है तथा यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों द्वारा लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों का विजुअल कई सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस तरह के कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करेगी जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

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