चारा घोटालाः 3 जनवरी को लालू को जेल या बेल

रांची (झारखंड)। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। हालांकि कोर्ट ने 22 आरोपियों में से पूर्व सीएम जगन्नथ मिश्र समेत 6 लोगों को बरी कर दिया है। लालू सहित कुल 16 दोषियों को अदालत ने रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया है।

गौरतलब है कि 1996 में हुए इस घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में 2013 में निचली अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था। इस घोटाले में उन पर अलग-अलग 6 केस चल रहे हैं। लालू के अलावा आरोपियों में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नथ मिश्र सहित विद्यासागर निषाद, आर. के राना, ध्रुव भगत, आईएएस अफसर महेश प्रसाद और बेक जूलियस समेत कुल 22 लोगों पर केस चल रहा है। कोर्ट में लालू के साथ उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।

21 साल पहले बिहार में हुए इस घोटाले की धमक पूरे देश की सियासत में सुनी गई। चारा घोटाले में फंसे थे तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम जगन्नथ मिश्र। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज चारा घोटाले में देवघर के सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में पूर्व सीएम लालू यादव को दोषी करार दिया है।

इस केस में दोषी पाये जाने के बाद ही लालू को अपनी सांसद सदस्यता खोनी पड़ी और एक तरह से वह राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। फैसले से पहले लालू यादव ने 2 जी केस और आदर्श घोटाले की तरह न्याय की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था, ‘मेरा न्यायपालिका में दृढ़ विश्वास है। बिहार की जनता जानती है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और सत्य सामने आएगा।’

क्या था मामला
जनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ का चारा घोटाला उजागर हुआ। तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा। छापामारी में ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि 1990 के दशक में ऐसी कंपनियों को सरकारी कोषागार से चारा आपूर्ति के नाम पर पैसे जारी किए गए, जो थी ही नहीं।

इसके बाद मार्च 2012 में चारा घोटाले से जुड़े एक केस में 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, जहानाबाद के तत्कालीन जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 31 के खिलाफ बांका और भागलपुर कोषागार में हुई धोखाधड़ी मामले में आरोप तय किए।

लालू दोषी करार दिए गए
अक्टूबर 2013 में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 3 अक्टूबर को चाइबासा कोषागार से फर्जी निकासी मामले में लालू, जगन्नाथ मिश्र समेत अन्य को सजा सुनाई। लालू को 5 साल और जगन्नथ मिश्र को 4 साल की जेल हुई। लालू की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक उनपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। लालू के सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा की लालू को जेल होती है या बेल?

 525 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *