पॉप्युलर ऐप्प TikTok पर लगेगा बैन

साभार/ बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने गूगल और ऐपल से कहा है कि वे अपने ऐप स्टोर्स से पॉप्युलर चाइनीज शॉर्ट-विडियो मोबाइल ऐप्लीकेशन TikTok को हटा लें। यह जानकारी इस मामले से जुड़े दो लोगों ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी (Meity) ने यह कदम उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल रखी है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कर सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले दोनों लोगों ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा। लेकिन, जिन लोगों ने पहले ही TikTok ऐप को डाउनलोड कर रखा है, वह अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

एक व्यक्ति ने बताया, ‘हाई कोर्ट ने सरकार से TikTok ऐप्लीकेशन के डाउनलोड्स को रोकने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री, Google और Apple को अपने ऐप स्टोर से ऐप को डिलीट करने को कहकर इसे सुनिश्चित कर रहा है। अब यह कंपनियों पर है कि वह ऐसा करें या ऑर्डर के खिलाफ अपील करें।’ मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 3 अप्रैल को एक ऑर्डर पास करके सरकार को निर्देश दिया था कि TikTok ऐप के डाउनलोड्स को रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि यह चाइनीज ऐप बच्चों के लिए खतरनाक है।

 


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