J&K में सामान्य वर्ग को मिलेगा 10% आरक्षण

साभार/ नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार के आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में लागू करने के फैसले को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाएगा। राज्य में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है इसलिए संसद के जरिये कानून बनेगा, संसद में इसके लिए बिल आएगा।

कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि- देश में सामाजिक न्याय की जो पिछले साल बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा यही अब जम्मू-कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी नहीं चल रही है और राष्ट्रपति शासन है तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के इसलिए इसमें आज ये निर्णय लिया गया।

जावड़ेकर ने कहा कि आपको पता पिछले महीने ही एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों और एलओसी के लोगों को आरक्षण मिलता था।लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिला था वह भी दे दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए यह और महत्वपूर्ण फैसला है कि अब आर्थिक गरीबों को भी आरक्षण मिलेगा। इसमें आठ लाख तक जिनकी आय है उन सबको आरक्षण मिलेगा। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है अब एससी, एसटी, ओबीसी और सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा आर्थिक आरक्षण भी जम्मू-कश्मीर में लागू हो गया है।

कौन होंगे आरक्षण के हकदार
आरक्षण पाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं। इन मानदंड को फॉलो करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।

ये मानदंड हैं :

  • 10 प्रतिशत आरक्षण पाने के लिए सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होना ज़रूरी है।
  • खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम होना ज़रूरी है।
  • इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए आवासीय घर 1000 स्क्वॉयर फुट से कम होना आवश्यक है।
  • इसके अलावा नगरपालिका द्वारा नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना ज़रूरी है।
  • वहीं नगरपालिका एरिया में नॉन नॉटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम होनी चाहिए।


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