सीएम नीतीश के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर

मुख्यमंत्री पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप

संतोष कुमार झा/ मुजफ्फरपुर (बिहार)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitesh Kumar) के खिलाफ 8 सितंबर को मुजफ्फरपुर कोर्ट (Muzaffarpur Court) में परिवाद दायर किया गया है। सीएम पर आरोप है कि वे राज्य में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दलित परिवार में किसी की मौत पर नौकरी देने के मामले में भीखनपुरा निवासी गौरव कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में यह परिवाद दायर किया है।

परिवाद दायर करने वाले गौरव ने बताया कि किसी भी नौकरी का आधार हत्या नहीं हो सकता है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने इस तरह की घोषणा करके पूरे राज्य में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की है। इस तरह का फैसला दलितों का भी अपमान है। इस फैसले से सभी मर्माहत है। आगामी 14 सितंबर को कोर्ट यह फैसला करेगा कि नीतीश के खिलाफ केस चलेगा या नहीं।

ज्ञात हो कि बिहार सरकार ने चुनाव से पहले अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस जमात के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को इसके लिए तत्काल कानून बनाने को कहा है। नीतीश के इस फैसले के बाद विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के फैसले लेकर नीतीश बिहार में दलितों की हत्या को बढ़ावा देना चाहते हैं।

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