बिजली निगम लापरवाही छुपाने के लिए दोष उपभोक्ताओं पर डालने में सफल-महमूद

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में पेटरवार प्रखंड के गोपालपुर (उत्तासारा पंचायत) में गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं पर जेबीवीएनएल द्वारा किए गए आपराधिक मुकदमा पर भाकपा जन अभियान के संयोजक एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तेखार महमूद ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं पर थाना में दायर एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करने से पहले अनुसंधान किया जाए।

भाकपा नेता महमूद ने 17 अप्रैल को एक भेंट में कहा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर बिजली निगम अपनी लापरवाही को छुपाने में और सारा दोष उपभोक्ताओं पर डालने में सफल हो जाती रही है।

उन्होंने कहा कि पेटवार प्रखंड के हद में गोपालपुर रहिवासी नागेश्वर मांझी (कंजूमर नंबर बीपीएलपी 13052), बाबू राम मांझी (कंजूमर नंबर बीपीएलपी 13039), सोनाराम मांझी को ऊर्जा विभाग द्वारा स्वीकृत योजना के मुताबिक बिजली बिल लगना नहीं है।

फिर भी बिजली निगम उक्त उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया का मुकदमा पेटरवार थाना में दर्ज कर दिया है। हर दृष्टि से निर्दोष रहने के बाद भी निगम द्वारा मुकदमा दर्ज करने के कारण उक्त ग्रामीण उपभोक्ताओं का पूरा परिवार मानसिक परेशानी से गुजर रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी ढंग का मानसिक उत्पीड़न का शिकार गोमियां प्रखंड के हद में बांध बस्ती के टांडपार टोला के दर्जनों ग्रामीणो को होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीते 15 मार्च को यहां के रहिवासियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, आदि।

तब पुलिसिया दबाव के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं ने करीब दो लाख रुपए बिजली निगम को तो भुगतान कर दिया। जबकि सरकारी योजना के अनुसार बिजली निगम को उपर्युक्त ग्रामीणों से बिजली बिल लेने का अधिकार नहीं बनता है।

भाकपा नेता महमूद ने कहा कि बिजली निगम में बिल्कुल जंगलराज जैसी स्थिति बनी हुई है। न तो प्रोटोकॉल का पालन होता है, और न ही रैंक एंड फाइल मेंटेन हो रहा है। परिणाम स्वरूप बार-बार के शिकायत और उच्चाधिकारियों द्वारा समाधान करने का आश्वासन के बाद भी शिकायतों का निष्पादन नही हो रहा है।

उन्होंने कहा कि बीते माह 7 मार्च एवं 11 अप्रैल को धनबाद एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, लेकिन शिकायतों के निष्पादन का प्रारंभिक कार्रवाई भी नहीं हो रही है। महमूद ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो। इसके लिए आवश्यक है कि बिजली बकाया से संबंधित दायर आपराधिक मुकदमों में उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले अनुसंधान कर कार्रवाई किया जाए।

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