अभ्यार्थियो के चुनाव खर्च लेखा जाँच मतदान से पूर्व तीन बार कराना अनिवार्य-एसडीओ

ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)(Bokaro)। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में अभ्यथिर्यो के द्धारा चुनाव खर्च (आय- व्यय) का लेखा जाँच चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि से पूर्व तीन बार किया जाना आवश्यक है। उसमें से प्रथम लेखा जांच 22 अक्टूबर को किया जा चुका है। अब अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव खर्च का दो तिथियों में लेखा जांच निम्न तिथियों को राज्य-कर उपायुक्त कार्यालय फुसरो में किया जाएगा। जिसकी विवरणी इस प्रकार है। द्वितीय लेखा जांच आगामी 26 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।
तृतीय लेखा जांच आगामी 31 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। बेरमो विधानसभा उपचुनाव निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने 24 अक्टूबर को बताया कि अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा व्यय पंजी की जांच नहीं कराने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 77 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174-(झ) के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत पत्र दर्ज की जाएगी।

कार्यालय संवाददाता/

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