बायोमैट्रिक सत्यापन के बिना लाभुकों को उपलब्ध कराएं राशन-उपायुक्त

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार (State Government) के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने लाभुकों (राशन कार्डधारियों) को बिना बायोमैट्रिक सत्यापन के लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर 26 अप्रैल को बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह (Deputy commissioner Rajesh Singh) ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी रौशन कुमार साह एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह व्यवस्था जिले के सभी जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानों में सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लाभुकों को राशन प्राप्त करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसे सभी सुनिश्चित करेंगे। विभाग द्वारा जो दिशा–निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के तहत लाभुकों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर उपलब्ध (वन टाइम पासवर्ड) ओटीपी के माध्यम से राशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने सभी जविप्र दुकानदार को अपने यहां कोविड 19 गाइडलाइन का भी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने विभाग के वरीय नोडल पदाधिकारी को इसकी मानीटरिंग करने को कहा।
उल्लेखनीय हो कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को राहत दी है। सरकार ने बिना बायोमेट्रिक सत्याापन के राशन देने का निर्णय लिया है। उन्हें पंजीकृत मोबाईल पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा। यह व्यवस्था आगामी 31 मई तक लागू रहेगा। इस बाबत खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्तार मामले विभाग के अपर सचिव डॉ. शांतनु अग्रहरि ने पिछले दिनों पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि राज्य में वर्तमान में जन वितरण प्रणाली ई-पॉश मशीन का इस्तेमाल करते हुए राशन वितरण किया जा रहा है। राज्य में कोविड -19 को लेकर आम नागरिकों को बचाने के लिए और कोविड के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी आनलाइन मोड में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बायोमेट्रि‍क सत्यापन के (अंगूठे के निशान एवं आंख की पुतली के) राशन का वितरण लाभुकों के पंजीकृत मोबाईल प्राप्त ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।
*आगामी 31 मई तक ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण के लिए विभाग द्वारा निम्न परिवर्तन/निर्देश दिया गया है:–*राशनकार्डधारी का राशनकार्ड नंबर ई-पॉश में डालने के बाद OTP के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा एक Fix Standard Digit 12345 अंकित किया जाएगा।*
*सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार लाभुकों को राशन वितरण करने के बाद उक्त लेन देन की विवरणी को अपनी दुकान में पूर्व से उपलब्ध अपवाद पंजी में संधारित करेंगे। सभी संबंधित लाभुकों से हस्ताक्षरित करा लेंगे।*
*सभी जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त अपवाद पंजी से संधारित खाद्यान्न वितरण का मिलान आहार पोर्टल से वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर कर लिया जाए।*
*किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से किसी कारणवश किसी भी लाभुक को खाद्यान्न ई-पॉश में ओटीपी के माध्यम से नहीं वितरित कर केवल अपवाद पंजी के माध्यम से वितरित किया जाता है तो संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी की निजी जिम्मेवारी होगी कि उक्त अपवाद पंजी के वितरण को हर हाल में वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर आहार पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि इसकी इंट्री अन्न वितरण पोर्टल पर ससमय किया जा सके। इसकी निगरानी का दायित्व निदेशक (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय) की होगी। अगर किसी कारणवश अपवाद पंजी से वितरित होने वाले खाद्यान्न का अपलोड आहार पोर्टल पर ससमय नहीं किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं निदेशक की होगी।*
*कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को अपने पास साबुन पानी/ हैंडवॉश /हैंड सेनि‍टाईजर (जो सुलभ हो) आदि रखना सुनिश्चित करेंगे।*
इस बावत जिला आपूर्ति पदाधिकारी रौशन कुमार साह ने कहा कि दिए गए निर्देशों को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए सभी बीएसओ (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी) एवं एमओ (विपणन पदाधिकारी) को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है।
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