जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन 4 से 11 मार्च तक गिरिडीह जिले के चारों अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है।

इसी कड़ी में 9 मार्च को गिरिडीह जिला के हद में सरिया अनुमंडल के सरिया प्रखंड सभागार में महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी सरिया कुंदन कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी धीरज कुमार, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल गिरिडीह सैयद नजमुल हसन, सरिया प्रखंड प्रमुख प्रीति कुमारी एवं अधिवक्ता रिसोर्स पर्सन रुखसाना शबनम द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यकम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में बीते 4 मार्च से 11 मार्च तक किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा एवं उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा के मार्गदर्शन में गिरिडीह जिले के सभी अनुमंडलों में आयोजित किया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज सरिया प्रखंड सभागार में इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को महिलाओं संबंधी कानून एवं योजनाओं के बारे में विद्वान रिसोर्स पर्सन के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों के बारे में महिला प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्रदान कर उन्हें कानूनी रूप से जागरूक बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है।

जब महिलाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगी तो उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो सकेगा। उन्होंने महिला प्रतिभागियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चियों को जागरूक के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी सरिया धीरज कुमार ने उपस्थित महिला प्रतिभागियों से इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाने की अपील की।

कार्यक्रम में मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल सैयद नजमुल हसन एवं अधिवक्ता रुखसाना शबनम ने नालसा नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विषयों पर महिलाओं से संबंधित कानून जैसे विवाह एवं तलाक अधिनियम, भरण पोषण कानून, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, एसिड हमला, आदि।

महिलाओं के प्रति यौन अपराध, पोक्सो अधिनियम, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, कारखाना अधिनियम, समान कार्य समान वेतन अधिनियम, गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों, भ्रूण हत्या अधिनियम इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रतिभागियों ने आम जीवन में महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछा। जिसका दोनों रिसोर्स पर्सन ने संतोषप्रद जवाब देकर उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में जेएसएलपीएस की महिला प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उन्होंने विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर इससे अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह अशोक कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के आयोजन के लिए चारों अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रम की व्यापक तैयारी की जा गई है।

उन्होंने बताया कि 10 मार्च को खोरीमहुआ अनुमंडल के जमुआ प्रखंड सभागार में कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज सरिया प्रखंड के कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय गिरिडीह के पारा लीगल वॉलिंटियर दिलीप कुमार ने किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह नवनीत कुमार दराद, सरिया प्रखंड में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलिंटियर्स कृष्णा प्रसाद, शिवनाथ सिंह, कुलदीप कुमार एवं पीएलबी अनवारूल हक तथा न्यायालय कर्मी प्रदीप कुमार सहित सरिया प्रखंड कर्मियो की सराहनीय भूमिका रही।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह ने आम जनों, महिलाओं, समाजसेवियों, एनजीओ कर्मियों एवं महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्य करने वाले तमाम संस्थाओं से अपील किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लें, ताकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झालसा रांची के उद्देश्यों से आम जनों को लाभान्वित किया जा सके।

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