बिना परिवहन चालान गिरिडीह जिला ले जाते चार हाइवा जप्त

वेदांता कंपनी द्वारा भंडारित आयरन ओर फाइंस लगभग 9000 टन जप्त
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 32 पर चास मुफस्सिल थाना के हद में 22 जून को कोयला लड्डा चार हाइवा वाहन को बिना परिवहन चालान के गिरिडीह जिला (Giridih district) ले जाते हुए जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास द्वारा जप्त कर लिया गया। जिसे एमएमडीआर एक्ट की धारा 21 एवं झारखंड मिनिरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 9 आईपीसी की धारा 379 के तहत चास मुफस्सिल थाना में वाहन चालक, मालिक एवं उसमें लोड कोयला तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में बांधडीह रेलवे साइडिंग पर अवैध रूप से भंडारित स्टोन चिप्स जो लगभग पचास हजार सीएफटी एवं मोरम जो लगभग 25 हजार सीएफटी को जप्त कर स्टेशन मास्टर बांधडीह को जिम्मेनामा दिया गया है। उसी प्रकार वेदांता कंपनी द्वारा भंडारित आयरन ओर फाइंस लगभग 9 हजार टन को जप्त करते हुए कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर को जिम्मेनामा दिया गया है। इसके आलावा जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में भंडारित स्टोन चिप्स लगभग 6 हजार सीएफटी बालू लगभग एक हजार सीएफटी को जप्त कर कंपनी के कर्मचारी के जिम्मेनामा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नारायणपुर बरटांड़ में अवैध रूप से भंडारित स्टोन चिप्स लगभग 4000 सीएफटी को जप्त कर अजय महथा को जिम्मेनामा दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त खनिजो का विस्तृत जांच किया जाएगा। जांच में गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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