मतदाता सूची में योग्य नागरिक छुटे नहीं और अयोग्य नागरिक जूटे नही-अमन समीर

राजनीतिक दलों के साथ डीएम ने की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण समीक्षा

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में 8 जनवरी को समाहरणालय सभाकक्ष में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय एवं राजकीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संपन्न बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में प्रारूप का प्रकाशन, विभिन्न प्रपत्रों के आवेदन निष्पादन, प्राप्त दावा और आपत्तियों, ईवीएम के कार्य प्रणाली आदि के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गयी।

बैठक में जिलाधिकारी (डीएम) समीर ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सारण जिले के सभी 3029 मतदान केन्द्रों पर अपने स्तर से बीएलए की प्रतिनियुक्ति यथाशीघ्र पूर्ण करें।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का समय बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया गया है। दावा और आपत्ति का निष्पादन की समय सीमा बढ़ाकर 12 जनवरी किया गया है।

डीएम ने 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवक एवं युवतियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में योग्य नागरिक छुटे नहीं और अयोग्य नागरिक जूटे नही।

उन्होंने मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हर हाल में हटाने का निर्देश दिया।अभियान के दौरान विभिन्न प्रपत्रों के प्राप्त की जाने की स्थिति बताते हुए कहा कि प्रपत्र 6 के अनुसार सारण जिला में 1,10806, प्रपत्र 7 के अनुसार 74932 और प्रपत्र 8 के अनुसार 1,13,268 की संख्या में प्राप्त हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी समीर ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय छपरा सदर, मढ़ौरा, सोनपुर और जिला निर्वाचन कार्यालय छपरा में ईवीएम मशीन के संचालन के संबंध में हैंड आन ट्रेनिंग मतदाताओं को कार्य अवधि में दी जा रही है। इसमें वोट देने की प्रक्रिया और वीवी पैट से प्राप्त मतों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जिले का कोई भी मतदाता अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर मतदान करते हुए मतदान की प्रक्रिया को समझ सकता है। उन्होंने योग्य मतदाताओं के साथ-साथ विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवश्यक सहयोग करने के लिए कहा। कहा कि कोई भी योग्य मतदाता विशेष कर दिव्यांग नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से पीछे छुटे नहीं।

उप निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गणों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी 3029 मतदान केंद्रों पर वे अपना बीएलए प्रतिनियुक्त करें। बीएलए बनाते समय यह सावधानी बरतनी आवश्यक होगी कि कोई भी सरकारी कर्मी को बीएलए ना बनाया जाए।

बीएलए की प्रतिनियुक्ति तब तक मानी जाती है, जब तक बनाने वाले राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव ना दिया जाए। बैठक में जिला के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

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