प्लांट में जांच के दौरान डीटीओ ने 35 वाहनों से वसूले 3.50 लाख का जुर्माना

दूसरे राज्यों से बिना परमिट आने वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई

राजेश कुमार/बोकारो थार्मल (बोकारो)। दूसरे राज्यो से बिना परमिट बोकारो जिला के हद में बेरमो प्रखंड के बोकारो थार्मल प्लांट आने वाले वाहनों पर कार्रवाई हेतु 3 नवंबर को बोकारो थर्मल के विभिन्न चौक चौराहो पर विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान का नेतृत्व स्वयं जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के द्वारा चलाया गया।

बताया जाता है कि बीटीपीएस मोड़ पर जांच के दौरान बिना मानक के चलाने वाले करीब 35 वाहनों को पकड़ कर लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस दौरान डीटीओ सेजवलकर ने बताया कि मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाया गया तथा उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। साथ ही दूसरे राज्यो से बिना परमिट के आने वाले वाहनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि इस तरह जांच जिले में लगातार चलाया जाएगा।

बिना परमिट वाहन चलाने वाले मालिको पर जुर्माना लगाया

जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे व बड़े वाहनो के सभी तरह के पेपर, हैलमेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, व्यवसायिक वाहनों का परमिट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई।

विशेष जांच अभियान के तहत 3 नवंबर को बीटीपीएस मोड़ पर बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाते हुए उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इसके तहत छोटे बड़े कुल 35 वाहनों से 3 लाख रुपये का जुर्माना लिया गया।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का वाहन परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192(A) का उल्लंघन करता है। इसके लिए वाहन मालिकों को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चलाना गैरकानूनी भी है।

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