बिना परिवहन चालान कोयला प्रेषण को लेकर डीएमओ ने की कार्रवाई

सीसीएल के ढ़ोरी, बी. एंड के. एवं कथारा जीएम समेत पीओ व विक्रय प्रबंधको के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बिना परिवहन चालान के कोयला प्रेषण को लेकर 4 जून को जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) (DMO) गोपाल कुमार दास (Gopal Kumar Das) ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएमओ दास ने बताया कि सीसीएल के तारमी, ढ़ोरी, कारो, करगली वाशरी रेलवे साइडिंग जरंगडीह पीएफ वन एवं पीएफ टू रेलवे साइडिंग से बिना ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट चालान के कोयले का प्रेषण रेलवे के माध्यम से विभिन्न जगहों पर किया गया है।
उन्होंने बताया कि बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण करना द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 9 का उल्लंघन है। उक्त के आधार पर बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण किए जाने तथा राजस्व छुपाने के जुर्म में बोकारो जिला के हद में सीसीएल महाप्रबंधक ढ़ोरी एम.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक बी. एंड के. एम. के. राव, महाप्रबंधक कथारा एरिया एम. के. पंजाबी, एसडीओसीएम कल्यणी के परियोजना पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह, अमलो पीओ अरविंद कुमार शर्मा, ढोरी के क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक विनोद कुमार झा, परियोजना पदाधिकारी तपन कुमार रॉय, दिलीप कुमार तथा बी. एंड के. क्षेत्र के क्षेत्रीय विक्रय पदाधिकारी के. एल. यादव, जारंगडीह के परियोजना पदाधिकारी संजीव कुमार एवं कथारा क्षेत्र के क्षेत्रीय विक्रय पदाधिकारी अनुराग पुष्प एवं अन्य सभी व्यक्तियों पर एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 13 आइपीसी की धारा 379, 420 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बोकारो थर्मल थाना में 4 जून को उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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