बिना अनुमति अवकाश पर जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई-उपायुक्त

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के अवकाश पूर्व बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह (Bokaro District Deputy commissioner Rajesh Singh) से अनुमति का आदेश जारी किया गया था। किन्तु यह देखा जा रहा है कि राज्य स्तरीय पदाधिकारी अपने-अपने विभागों से सीधे आवेदन देकर अवकाश पर जा रहे है। महज खानापुर्ति के लिए उपायुक्त को सूचना दे रहे है, जो एक गंभीर विषय है।
इसपर सज्ञान लेते हुए उपायुक्त सिंह ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया है कि सर्वप्रथम बीमार होने की स्थिति में सदर अस्पताल में कोविड टेस्ट कराते हुए जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर सिविल सर्जन, बोकारो से आवेदन पर अनुशंसा कराते हुए उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर होम आइसोलेशन में रहेंगे। होम आइसोलेशन में Work from Home(घर में रहकर कार्य) पर रहते हुए कार्य करेंगे। कोविड टेस्ट का रिपोर्ट निगेटिव होने पर पुनः कार्य पर वापस आयेगे।
उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सेवा देने हेतु तत्पर रहना है। इसके लिए सभी को सरकार द्वारा वैक्सीन की दोनो डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी/कर्मी प्रतिनियुक्ति होने के उपरांत व्हट्सएप्प पर अपना आवेदन देकर अवकाश पर चले जाते है तथा प्रतिनियुक्त कार्य स्थल पर नहीं आ रहे है। इसपर उपायुक्त सिंह ने जिले के सभी पदाधिकारी, कर्मियों को आदेश दिया है कि आवेदन पर उपायुक्त की अनुशंसा प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बिना अनुमति के अवकाश पर जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सभी पर कार्रवाई की जायेगी।

 186 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *