प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य-एसडीओ

सभी होटल संचालक साफ-सफाई एवं ताजा सामान बेचें-खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। भारतीय खाद्य सुरक्षा (Indian food security) और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है।

बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है। नजर अंदाज करने पर छह माह तक का कारावास और एक लाख तक के जुर्माना का प्रावधान है।

इस संबंध में अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसायिओं को भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है।

इसी के तहत 28 एवं 29 जुलाई को एसडीओ चास के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत् खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा चास अनुमंडल क्षेत्र के हद में सेक्टर-4 एवं राम मंदिर सेक्टर-1 के विभिन्न प्रतिष्ठानों, आटा चक्की एवं तेल मील से नमूना संग्रह कर जांच हेतु लैब भेजा गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मिंज ने बताया कि शंकर फ्लावर मील सेक्टर-4 से हल्दी, चन्दन आॅयल मील सेक्टर-4 से धनियां पाउडर, ओम् आटा मील सेक्टर-4 से जीरा, आरती ऑयल     मील सेक्टर-4 से बेसन, राजा इन्डस्ट्री सेक्टर-4 से सत्तू , स्वास्तिक स्वीट्स सेक्टर-12 से मिठाई, अरूण स्टोर राम मंदिर सेक्टर-1 से अमूल दूध एवं सुधा मिल्क बुथ राम मंदिर सेक्टर-1 से सुधा दूध का सैम्पल भेज गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा बताया गया कि बोकारो जिला के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों का हाईजिन रैटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई रखने एवं ताजा सामान बेचने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि में अबतक कुल 22 प्रतिष्ठानों का जांच हो चुका है, वह निम्नवत् है :- स्वीट इंडिया, जिंजर रेस्टूरेँट, कोज़ी स्वीट्स, रैनबो रेस्टूरेँट, स्वीट वैली, शान-ऐ-पंजाब, खट्टा मीठा, मोमो मैजिक कोफी, बिगीज बर्गर, नटखट स्वीट, पार्क रेस्टूरेँट, होटल लीमका, हंस रिजेंसी, वीणा रिजेंसी, मानसरोवर, काकरी शॉप, सिग्नेचर किचेन, डोमीनॉस, मोती महल, पिज्जा हट।

अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबारकर्ता एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। उन्होंने कहा कि सरसों तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट या ब्लेंडिग प्रतिबंधित है।

ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एसडीओ ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों में बिकनेवाले मिठाईयों के साथ डिस्पले बोर्ड के माध्यम से मिठाई में मिलाए गए खाद्य पदार्थों का पूर्ण ब्योरा वर्णित करना अनिवार्य होगा।

साथ ही खाने योग्य की अंतिम तिथि भी वर्णित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को फूड लाइसेंस निबंधन प्राप्त करने एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए कहा गया की ये प्रक्रिया सतत् जारी रहेगा।

ज्ञातव्य हो कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेशानुसार किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि जिन्होंने अबतक एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस नहीं लिया है, वे यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस लेना सुनिश्चित करेंगे।

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