केंद्रीय कारागार में महिला बंदियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन केंद्रीय कारागार गिरिडीह में मनाया गया। यहां महिला बंदियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यकम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल, अधिवक्ता तथा कारा पाल केंद्रीय कारागार गिरिडीह उपस्थित थे।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल गिरिडीह फैयाज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौरव कुमार गौतम के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न प्रखंडों में किया जा रहा है।

इसी कड़ी में बीते 8 मार्च को केंद्रीय कारागार गिरिडीह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं रंगो के त्योहार होली की बधाई देते हुए महिला बंदियों को कानून के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान किया।

साथ हीं उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं ने नालसा द्वारा निर्धारित विषयों पर महिलाओं से संबंधित कानून जैसे विवाह एवं तलाक अधिनियम, भरण पोषण कानून, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, एसिड हमला, महिलाओं के प्रति यौन अपराध, पोक्सो अधिनियम, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण, आदि।

महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, कारखाना अधिनियम, समान कार्य समान वेतन अधिनियम, गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों, भ्रूण हत्या अधिनियम इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारा पाल केंद्रीय कारागार गिरिडीह प्रमोद कुमार ने सभी महिला बंदियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जेल प्रशासन महिला बंदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों में की समुचित देखभाल के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय-समय पर बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य किया जाता है।

जिससे कारा प्रशासन को काफी सहूलियत मिलती है। उन्होंने सभी महिला बंदियों से एवं आम बंदियों से अपील किया कि कानून के दायरे में रहकर कारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दें। कारा प्रशासन आप सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर है।

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