ऑटो वाले ने यात्री को पहुचाने से किया इंकार

पुलिस ने ठोका 1000 जुर्माना

मुश्ताक खान/मुंबई। सुमन नगर ट्रैफिक पुलिस (Suman Nagar Traffic police) ने बारिश के दौरन कम दुरी के यात्री को गंतव्य तक पहुंचने से इंकार करने वाले ऑटो रिक्शा वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 का जुर्माना ठोका है।

यह कार्रवाई यात्री की शिकायत पर की गई। अन्होनी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उक्त यात्री कि पहचान सार्वजनीक नहीं किया है।

मिली जानकारी के अनुसार हल्की बारिश के दौरान एक यात्री को कामगार नगर से कुर्ला पूर्व स्टेशन आना था। इसके लिए यात्री ने कामगार स्थित श्री नंदकेश्वर मंदिर के सामने से आ रही ऑटो रिक्शा क्रमांक एम एच 03 सी टी 3094 को रोका, ऑटो चालक ने पुछा कहां जाना है।

यात्री ने कहा कुर्ला स्टेशन इस पर चालक ने साफ इंकार कर दिया। इसकी शिकायत यात्री ने सुमननगर ट्रैफिक पुलिस में फोटो सहित कर दी। इसके बाद सुमननगर के पुलिस निरीक्षक सुनिल गांगूर्डे ने उक्त नंबर के ऑटो रिक्शा को अपने क्षेत्र में तलाश करने की कोशिश की।

लेकिन नहीं मिलने के बाद उन्होंने ऑन लाईन रिक्शा वाले पर कार्रवाई करते हुए 1000 रूपये का जुर्माना ठोका है । ऑन लाईन हुई इस कार्रवाई के तुरंत बाद ऑटो रिक्शा वाले को मेसेज जाता है। पीआई गांगुर्डे ने बताया कि महाराष्ट्र यातायात अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि कोई भी टैवसी या ऑटो रिक्शा चालक या मालक किसी भी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने से इंकर नहीं कर सकता।

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