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दुष्कर्म के आरोपियों को 25 वर्ष व ताउम्र कैद की सजा

गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर(वैशाली)। वैशाली जिला (Vaishali district) न्यायालय हाजीपुर के
अपर जिला न्यायाधीश 6 पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा (Ashutosh Kumar Jha) के न्यायालय द्वारा इस सप्ताह दो अलग अलग मामले में दुष्कर्म के एक दोषी को 25 वर्ष की सश्रम कारावास तो दूसरे मामले में छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी दो शिक्षक को अंतिम सांस तक ताउम्र कारावास की सजा के साथ दोनों आरोपी पर डेढ डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।
पहली घटना जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र की है। जिसमें अभियुक्त मोहम्मद चाँद ने बीते वर्ष 22 अक्टुबर की संध्या 7 वजे 6 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची जो अपने दरवाजे पर खेल रही थी। उसके पिता दुकान पर गये थे और माँ हाट गई हुई थी की अभियुक्त ने उक्त वहला फुसला कर एक घर में ले गया और बच्ची के साथ अमानवीय ढंग से दुष्कर्म किया।इस घटना की सुचना थाने में उसी दिन दर्ज हुई और मात्र चार महीने 13 दिन में स्पीडी ट्रायल के तहत 5 मार्च को न्यायालय का फैसला आ गया। न्यायालय ने पीड़ित बच्ची को 11 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया।
दूसरी घटना जिले के महनार बाजार की है। जिसमें शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रितेश कुमार उर्फ बन्टी ने टयूशन पढ़ाने के दौरान एक छात्रा के साथ कई वार दुष्कर्म किया। पीड़िता के माँ के बयान के बाद मामला 8 मार्च 2019 को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस को दर्ज हुई। न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कैद की सजा भी 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही सुनाया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीड़िता को 11 लाख रूपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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