आधार – पैन कार्ड लिंक की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जून तक की मोहलत

प्रहरी संवाददाता/मुंबई। केंद्र सरकार (Central Government) ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक करा सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी।

वित मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलिज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दिया गया है। इसके बाद टैक्सपेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरूरी था, ऐसा ना करने पर एक अप्रैल 2023 से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती और ज्यादा जुर्माना देना पड़ता।

लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस नए डेडलाइन तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका खामियाजा पैन कार्ड धारक को दंड के रूप में भुगतना होगा।

टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। पैन के साथ आधार को लिंक करने और 1,000 रुपये के भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव किया जाएगा। जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस कैटगरी में लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं, एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट हैं। साथ ही व लोग जो भारतीय नागरिक नहीं है और बीते वर्ष तक 80 साल से ज्यादा आयु के हो चुके है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार को लिंक किया जा चुका है। पैन के साथ आधार को इस यूआरअल पर https://cportal. incometax.gov.in/iec/ foservices/#/pre-login/ bl link aadhaar लिंक किया जा सकेगा।

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