एस. पी. सक्सेना/बोकारो। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशानुसार कोटपा-2003 के प्रभावी अनुपालन को लेकर जिला के हद में फुसरो थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को छापेमारी एवं जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कुल 12 चालान किए गए तथा ₹2,750 का अर्थदंड वसूला गया।
जानकारी के अनुसार एनफ़ोर्समेंट ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह सरदार ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि तंबाकू एवं पान उत्पादों से संबंधित प्रचार-प्रसार वाले पोस्टर/विज्ञापन अपनी दुकानों पर न लगाएं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उत्पादों का प्रचार-प्रसार न करें। साथ ही बिना वैधानिक चेतावनी चित्र वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें तथा खुली सिगरेट की बिक्री न करें। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट की बिक्री कोटपा की धारा 6(c) के प्रावधानों का उल्लंघन है। जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बोकारो पवन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध लगातार अभियान एवं छापेमारी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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