नियोजकों को मिली श्रम अधिनियम प्रवर्त्तन संबंधि जानकारी
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। उप श्रमायुक्त के कार्यालय में 15 सितंबर को बोकारो के सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न श्रम अधिनियम के प्रवर्त्तन से संबंधित जानकारी साझा किया गया। कार्यशाला में चैम्बर ऑफ कार्मस, वेदाता ईएसएल, आईईएल गोमियां, टीटीपीएस ललपनिया के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि आदि शामिल हुए।
इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के संबंध में नियोजकों को विस्तार से बताया। उन्होंने कार्यशाला में उपादान भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठेका मजदूरी भुगतान अधिनियम, मोटर परिवहन अधिनियम, सामान पाराश्रमिक अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, आदि।
अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार सेस से संबंधित जानकरी दी। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत पोषित की जाने वाली पंजीयों, वार्षिक विवरणी ससमय जमा करने हेतु निर्देश दिया गया अन्यथा नियोजकों के विरुद्ध विभिन्न श्रम अधिनियम के उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, इससे भी अवगत कराया गया। कार्यशाला में जिला श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी बसंत नारायण महतो, लिपिक सुबल चन्द्र गोप, लिपिक नीरज कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे।
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