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पतिहंता पत्नी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने पति की हत्या करने वाली पतिहंता पत्नी को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

मालूम हो कि जिला के हद में जरीडीह थाना क्षेत्र के गोपालपुर रहिवासी सूचक परमेश्वर मांझी ने जरीडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उसके पुत्र की शादी सावित्री देवी के साथ हुई थी। जिसके दो बच्चे हैं। पत्नी का किसी दूसरे के साथ रिश्ता होने के कारण उसे पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई। मगर अभियुक्त ने दूसरे लड़के के साथ मिलकर सूचक के पुत्र अर्थात अभियुक्त अपने पति की हत्या कर दी।

उक्त बयान के आधार पर जरीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त सावित्री देवी को सिद्ध दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। सजा सुनाने के बाद दोषी अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ आशीष कुमार लोहरा ने बहस किया।

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