पत्नी हंता पति को आजीवन कारावास

एस. पी. सक्सेना/हजारीबाग (झारखंड)। हजारीबाग के जिला न्यायालय द्वारा पत्नी की हत्या मामले के दोषी सरकारी शिक्षक पति को बीते 28 जून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार बोकारो जिला के हद में कथारा स्टॉफ कॉलोनी निवासी सेवानिवृत सीसीएल कर्मी स्वर्गीय एस एन प्रसाद की पत्नी बसंती देवी द्वारा अपने दामाद पर उनकी पुत्री की दहेज के लिए की गई हत्या मामले में न्यायालय ने उनके दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार 3 मई 2015 को कथारा स्टाफ कॉलोनी निवासी स्वर्गीय सच्चिदानंद प्रसाद की पत्नी बसंती देवी द्वारा सदर थाना हजारीबाग में पुत्री की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए अपने दामाद संजय कुमार सिन्हा के विरुद्ध थाना में कांड क्रमांक 495/15 भादवि की धारा 498(ए)/304(बी)/34 के तहत मामला दर्ज कराया था।

जिसमें कहा गया कि 27 अप्रैल 2009 को उनकी पुत्री दीप्ति माला सिन्हा का विवाह आश्रम रोड हजारीबाग निवासी सरकारी शिक्षक संजय कुमार सिन्हा से किया गया था। शादी के बाद से ही उनकी पुत्री के साथ उसके सास, जेठानी, जेठ अशोक कुमार सिंह द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। प्राथमिकी में बसंती देवी ने कहा कि 3 मई 2015 की रात लगभग 2 बजे दामाद संजय कुमार सिन्हा द्वारा उनकी बेटी के बेहोश होने की सूचना दी गई।

सूचना के बाद हजारीबाग पहुंचने पर उन्होंने अपनी पुत्री को मृत पायी। प्रार्थमिकी में उन्होंने कहा है कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। अब उनके दो नाती तथा एक नातिन के भविष्य को लेकर चिंता है।

बसंती देवी द्वारा दर्ज प्रार्थमिकी के अनुसंधानकर्ता राधाकांत पाठक द्वारा न्यायालय को जांच से संबंधित जांच प्रतिवेदन दाखिल करने के बाद न्यायालय ने उभय पक्ष के बयानों के बाद मामले में संज्ञान लेते हुए भादवि की धारा 302, 304 (बी), 120 (बी), 201, 3/4 दहेज अधिनियम की धारा मामले को परिवर्तित करते हुए आरोपी पत्नी हंता पति संजय कुमार सिन्हा को सेशन ट्रायल क्रमांक 47/2016 हजारीबाग के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत ने दोषी करार देते हुए बीते 28 जून को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद पीड़िता वसंती देवी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनकी पुत्री की आत्मा को शांति मिलेगी।

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