दो साल से न्याय की आस में बैठी है डीएवी महिला कर्मी
प्रहरी संवाददाता/बोकारो। बोकारो जिला के हद में गोमिया प्रखंड के डीएवी पब्लिक स्कूल स्वांग में कार्यरत एक महिला कर्मी बीते लगभग दो साल से सेवा बहाली एवं न्याय की आस में बैठी है। बावजूद इसके डीएवी स्वांग प्रबंधन उसके विद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी है।
ज्ञात हो कि बीते साल 25 अगस्त 2021 को *जगत पहरी* ने इस मामले से जुड़े तथ्य को प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया कि डीएवी स्वांग के प्राचार्य डॉ एस के शर्मा द्वारा 30 जनवरी 2021 को अपने कार्यालय पत्रांक DAVSWG/2021/521 के माध्यम से एलएमसी चेयरमैन को भेजे गए पत्र में उनके विद्यालय में कार्यरत उक्त महिला कर्मी जिसे 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 12000 प्रतिमा पर नियुक्त किया गया था।
पुन: 2 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्रतिमाह 14000 पर एढोक लैब अटेंडेंट/दफ्तरी के तौर पर तथा 4 अप्रैल 2019 से 21 मार्च 2020 तक फी कलेक्टर के तौर पर नियोजित किया गया था।

उक्त मामले में प्राचार्य ने एलएमसी चेयरमैन सह कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक सहित विद्यालय के एआरओ बोकारो को पत्र प्रेषित कर उक्त महिला कर्मी से जुड़े कई अन्य विषयों का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त महिला कर्मी आदतन गलत मुकदमा करती रही है।
जिसमें गोमिया थाना कांड क्रमांक-122/19, बोकारो थर्मल थाना कांड क्रमांक-49/20 तथा 87/20 एवं गोमियां थाना कांड क्रमांक-71/20 शामिल है। इसके अलावा प्राचार्य ने प्रेषित पत्र में कहा है कि, उक्त महिला कर्मी रांची के पंडरा थाना में 26 जून 2016 को एक मामला दर्ज करायी थी। प्राचार्य के अनुसार उक्त मामले में एक बाहरी व्यक्ति से ₹50000 लेकर मामले को रफा-दफा कर दी।
इस संबंध में पूछे जाने पर कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक हर्षद दातार (General Manager Harshad Datar) तथा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन जयंत कुमार ने पहले तो कहा कि उक्त महिला को विद्यालय से टर्मिनेट कर दिया गया है। बाद में उन्होंने टर्मिनेट किए जाने की बात से इंकार किया। ऐसे में महिला को आखिर कब तक न्याय मिलेगा। यह बड़ा सवाल है।
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