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दोपहिया वाहन चालकों/सह-यात्रियों को गुणवत्तायुक्त हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य-उपायुक्त

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सड़क दुर्घटनाओं से मानव जीवन रक्षार्थ दोपहिया वाहन चालको/यात्रियों के लिए निर्मित हेलमेट विक्रेताओं के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 निर्गत किया गया है। यह आदेश 1 जून से पूरे देश में लागू किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार दो पहिया वाहन चालको/सह-यात्रियों को भारतीय मानक IS415:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश के अनुसार झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने भी राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर उक्त आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह ने 30 जून को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को जिले के सभी दो पहिया वाहन चालकों तथा दो पहिया वाहन विक्रेताओं को सूचित करने संबंधित प्रचार-प्रसार करने को कहा है।

उपायुक्त सिंह ने कहा है कि 1 जून 2021 के बाद से भारतीय मानक IS415:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कहा कि अन्य प्रकार के हेलमेट की विक्रय करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोकारो जिला के हद में सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं एवं दोपहिया वाहन चालकों द्वारा सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। नही किये जाने की स्थिति में उक्त विक्रेता एवं दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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