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आरटीई अधिनियम के तहत सारण के 48 निजी विद्यालयों का ट्यूशन फीस क्लेम सही

अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ट्यूशन फीस राशि के भुगतान की मिली स्वीकृति

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत 48 निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के निमित्त ट्यूशन फीस की राशि के भुगतान की स्वीकृति मिल गई है। जांच में उक्त विद्यालयों का ट्यूशन फीस क्लेम सही पाया गया, जबकि दो विद्यालयों का क्लेम अस्वीकृत कर दिया गया।
यह स्वीकृति शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 तक के ट्यूशन फीस क्लेम से संबंधित है।

सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 19 फरवरी को जिला मुख्यालय छपरा स्थित कार्यालय कक्ष में आहुत बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया। निजी विद्यालयों की जिला व अनुमंडल के वरीय पदाधिकारियों ने जांच की थी। कुल 50 विद्यालयों के क्लेम की जांच में 48 विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप सही पाया गया। जांच में पाया गया कि 2 विद्यालयों द्वारा छात्र – छात्राओं के अभिभावकों से ट्यूशन फीस, पोषाक एवं पुस्तक की राशि ली गई थी, जिसके कारण इन दोनों विद्यालयों के क्लेम को अस्वीकृत किया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस का क्लेम कर सकते हैं। विद्यालय को इस अधिनियम के तहत नामांकित बच्चों को निःशुल्क पोषाक एवं पुस्तक उपलब्ध कराना होता है। इस अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण एवं डीपीओ भी मौजूद रहे।

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