जिला प्रशासन द्वारा सघन जांच/छापेमारी के दौरान प्राप्त इनपुट पर कार्रवाई
फैक्ट्री सील, संचालक की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी को सख्त निर्देश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बीते 28 मार्च की देर रात जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह बोकारो जिला उपायुक्त (डीसी) विजया जाधव ने जिला के हद में बालीडीह थाना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन के बाद निरीक्षण किया।
मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, चास के अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार कनिष्क, थाना प्रभारी बालीडीह, उत्पाद निरीक्षक, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
निरिक्षण के क्रम में डीसी ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री में जब्त सामनों को देखा। उन्होंने अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की जानकारी ली। मौके पर 5 हजार क्षमता वाली 16 टैंक (हिमगिरी) जिसमें 7 हजार लीटर तैयार शराब, 20 हजार लीटर स्पिरिट था को जब्त किया गया।
वहीं, अवैध फैक्ट्री से शराब में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फ्लेवर के बोतल, विभिन्न ब्रांडों के जाली स्टीकर/होलो ग्राम, खाली बोतल, जाली क्यूआर कोड, बोटलिंग और रिफिलिंग मशीन, प्लास्टिक बोतल, कार्टून, कैपिंग मशीन आदि बरामद किया गया।
बताया जाता है कि डीसी द्वारा सभी बरामद सामग्रियों तथा तैयार शराब का सैंपल संग्रह कर उत्पाद निरीक्षक को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया गया। उन्होंने टीम के संबंधित पदाधिकारी थाना प्रभारी को फैक्ट्री सील करने को कहा। फैक्ट्री संचालक पर उत्पाद अधिनियम की धारा 47 के तहत बिना अनुमति के शराब निर्माण, वितरण एवं खपत करने को लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इस दौरान डीसी जाधव ने बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्लॉट से संबंधित विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्लॉट किस कार्य के लिए किसे आवंटित किया गया था और प्लॉट पर विद्युत कनेक्शन किसके नाम से हैं, इसकी जानकारी अविलंब देने को कहा।
उन्होंने आसपास के फैक्ट्रियों में भी टीम गठित कर भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कहा कि किस कंपनी को किस कार्य के लिए प्लॉट आवंटित है और वह क्या कार्य कर रहा है, इसका स्पष्ट विवरण उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
जांच के क्रम में डीईओ सह डीसी ने कई कंपनियों के मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम बोर्ड नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध शराब फैक्ट्री संचालक जगदीश साव की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी बालीडीह को निर्देश दिया।
ज्ञात हो कि, लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सतत एवं सघन जांच व् छापेमारी अभियान चलाए जाने के कारण प्राप्त इनपुट से यह सफलता प्राप्त हुई है।
जानकारी के अनुसार बालीडीह थाना क्षेत्र के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत उद्भेदन हुए अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का 29 मार्च को झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र डॉ माइकल राज एस, जिला उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, संयुक्त निदेशक उत्पाद, अनुमंडल पदाधिकारी चास, सहायक उत्पाद आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिला प्रशासन और विभाग द्वारा सतत जांच एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में बोकारो जिला प्रशासन एवं पुलिस टीम द्वारा बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के उक्त अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन संभव हो सका है।
उन्होंने कहा कि यह एक श्रोत केंद्र (सोर्स प्वाइंट) है, जो अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बाजार में नामी ब्रांडों के नाम से विदेशी शराब को बेच रहा था। इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल होगा। इसके पूरे रैकेट की जांच गंभीरता से की जा रही है। मामले में स्वयं आइजी उत्तरी छोटानागपुर कैंप कर रहें है। सभी आरोपितों एवं इस कारोबार के पीछे के सभी संदिग्धो को अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। उत्पाद अधिनियम एवं फैक्ट्री अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन की सख्ती एवं सघन जांच/छापेमारी अभियान संचालन के दौरान प्राप्त इनपुट पर कार्रवाई के दौरान उक्त अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। कहा कि पानी फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार हो रहा था।
यहां 5 हजार क्षमता वाली 16 टैंक मिले हैं, जिसमें 7 हजार लीटर तैयार शराब, 20 हजार लीटर स्पिरिट, शराब में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फ्लेवर के बोतल, विभिन्न ब्रांडों के जाली स्टीकर/होलो ग्राम, खाली बोतल, विभिन्न राज्यों से संबंधित जाली क्यूआर कोड, बोटलिंग और रिफिलिंग मशीन, प्लास्टिक बोतल, कार्टून, कैपिंग मशीन आदि मिला है।
उपायुक्त ने कहा कि देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यहां यह अवैध कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सैंपल संग्रह कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। फैक्ट्री संचालक पर उत्पाद अधिनियम की धारा 47 के तहत बिना अनुमति के शराब निर्माण, परिवहन एवं वितरण-खपत करने को लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया 1.35 करोड़ की सामग्री जब्त की गई है। मामले से संबंधित प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग एवं मंत्रिमंडल निर्वाचन झारखंड को भी समर्पित किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि टीम गठित कर औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित सभी औद्योगिक प्लाटों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। किस उद्देश्य के लिए प्लाट दिया गया और प्लाट पर क्या कार्य हो रहा है, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही,कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर संबंधित कंपनी का नाम बोर्ड नहीं लगा है,उसे भी सुनिश्चित करने को सहायक विकास पदाधिकारी बियाडा को निर्देश दिया गया है।
वहीं पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने कहा कि उक्त अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुपालन कार्रवाई के दिशा में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालक एवं इस कारोबार में संलिप्त सभी आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को जल्द सफलता प्राप्त होगी। बताया कि आगे भी अभियान चलाकर एमसीसी अनुपालन को लेकर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
84 total views, 1 views today