कोरोना पॉजिटिव के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य जारी
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल को बोकारो जिला उपायुक्त (Bokaro district deputy commissioner) ने चास प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रो में पूर्णतया तालाबंदी का आदेश निर्गत किया है। साथ ही उपायुक्त के निर्देश पर कोरोना पॉजिटिव के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
इस संबंध में बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि चास प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। उक्त व्यक्तियों को बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। साथ ही उपायुक्त सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की उपधारा 34(बी एवं सी) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त अंकित क्षेत्रो को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णतया तालाबंदी का निर्देश दिया है।
उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां काम कर रही है। व्यक्ति से संपर्क की हिस्ट्री के अनुसार विभाग काम कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों के सैंपल की भी जांच कराई जाएगी। उपायुक्त सिंह ने बताया कि उक्त संक्रमित व्यक्ति के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का भी काम चल रहा है। लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें।
सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर उसके चौहद्दी तक की सीमा को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इस हेतु उपायुक्त राजेश सिंह ने दिशा निदेश जारी कर अक्षरशः पालन कराने को कहा।
*दिशा-निर्देश जारी :-*
1. संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर अंकित चौहद्दी क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील करते हुए किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाय (अपवाद स्थिति को छोड़कर)।
2.उक्त क्षेत्रो के लोगों की आवश्यक वस्तुएं जैसे- राशन, दूध, दवाइयां, सब्जी इत्यादि को आवश्यकतानुसार भुगतान के आधार पर घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था कराएं।
3. उनके घर के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सेनीटाइज कराते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित कराएंगे।
4. उक्त ग्राम व क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराये।
5. यदि किसी व्यक्ति को बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत मेडिकल टीम को भेजकर समुचित इलाज एवं दवाइयां आदि उपलब्ध कराएंगे।
6. यह भी सुनिश्चित कराएंगे की जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों को हर हाल में राशन उपलब्ध हो तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और यह अत्यंत निर्धन व्यक्ति है तो उसे मुखिया के खाद्यान्न कोषांग में उपलब्ध कराए गए राशि से वैकल्पिक स्तर के तहत पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराए गए सूखा राशन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सिविल सर्जन बोकारो अपने स्तर से टीम गठित कर उक्त क्षेत्रों को कोर एरिया एवं बफर एरिया में विभाजित करते हुए कोर एरिया के सभी नागरिकों का दूरभाष नंबर संग्रह कराकर उसकी एक प्रति विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. सीलबंद क्षेत्रों में कोई भी सरकारी वाहन के प्रवेश होने के बाद उक्त क्षेत्र से बाहर निकलने पर उक्त वाहनों को 1 प्रतिशत हाइड्रोक्लोराइड सलूशन के घोल से सेनीटाइज करना सुनिश्चित कराएंगे।
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