इलाज के नाम पर अधिक वसूली करने वाले अस्पतालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Deoghar district Deputy commissioner Manjunath Bhajantri) की अध्यक्षता में 21 मई को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड इलाज दर के शत प्रतिशत अनुपालन, तीसरी लहर के रोकथाम व तैयारियों के अलावा निजी एवं सरकारी अस्पतालों में बेड की आवश्यकता, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आईसीयू बेड की उपलब्धता को लेकर निजी चिकित्सकों, निजी अस्पताल के प्रबंधकों व प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरे के साथ-साथ तीसरी लहर (Third Wave) को लेकर वर्तमान में सरकारी अस्पताल के साथ निजी चिकित्सालयों व चिकित्सकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी अस्पतालों में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई आदि की उपलब्धता को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भी समुचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष तैयारियों के अलावा पिरयोडेटिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाने की बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड स्वास्थ्य दर से अधिक वसूली के मामलें को संज्ञान में लेते हुए सख्त लहजे में चेतावनी के साथ कड़ी कार्रवाई किये जाने की बात कही। उन्होंने सभी अस्पतालों और लैबों को निर्धारित इलाज व टेस्ट की रेट लिस्ट से संबंधित बैनर व पोस्टर को सभी अस्पतालों में लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निजी अस्पतालों में उपलब्ध संसाधन को बेहतर और व्यवस्थित करने के अलावा कोविड से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों व निजी चिकित्सकों की टीम को आपसी समन्वय व टीम भावना के साथ कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को आवश्यक सुविधा सुलभ तरीके से तय समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त भजंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार को लेकर निजी अस्पतालों के संचालकों व चिकित्सकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों पर ही इलाज करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर जांच कर शिकायतें सही पाए जाने पर अस्पतालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी।
बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवघर, मधुपुर, सारठ, जिला उप समाहर्ता, गोपनीय प्रभारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, विभिन्न निजी अस्पतालों के संचालक, निजी चिकित्सक, आईएमए सचिव, सदस्य, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
385 total views, 1 views today