मजदूर यूनियन द्वारा बकाया मजदूरी भुगतान पर श्रम अधीक्षक का निर्णय सराहनीय

प्रहरी संवाददाता/गोमिया (बोकारो)। श्रम अधीक्षक बोकारो के समक्ष जिला के हद में ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के विरुद्ध करीब ढ़ाई करोड़ बकाया मजदूरी भुगतान हेतु श्रम न्यायालय में क्लेम दायर किया है।

संवाददाता सम्मेलन में उपर्युक्त जानकारी देते हुए 20 मार्च कॉ ठीकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव इफ्तेखार महमूद ने कहा कि यूनियन के लगातार प्रयास पर उप श्रमायुक्त बोकारो ने क्लेम करने के लिए श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया है। इसी निर्देश का अनुपालन करते हुए श्रम अधीक्षक ने बीते 16 मार्च को पत्रांक 315 द्वारा कूल 2 करोड़ 29 लाख 39 हजार 8 सौ 71 रुपया मुआफजा सहित मजदूरी भुगतान करने का श्रम न्यायालय में क्लेम दायर किया है।

यूनियन महासचिव इफ्तेखार महमूद ने बताया कि त्रिपक्षीय समझौता के अंतर्गत जुलाई 1993 से प्रतिमाह चार दिनों का अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान औपचारिक रूप से होता रहा था, किंतु अप्रैल 2017 से तात्कालिक महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने भूगतान को रोक दिया। यूनियन महासचिव ने कहा कि चार दिनों की अतिरिक्त मजदूरी भूगतान रोके जाने पर यूनियन ने कड़ी आपत्ति जतायी और मजदूर आंदोलन पर उतारू भी हो गए।

किंतु औद्योगिक शांति कायम करने हेतु प्रबंधन ने 18 अक्टूबर 2019 को पत्रांक 227 द्वारा उप श्रमायुक्त बोकारो से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रबंधन के आग्रह पर कार्रवाई करते हुए उप श्रमायुक्त ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद वर्ष 2021 में उपर्युक्त मजदूरी का भुगतान करने का महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता को निर्देश दिया। किंतु प्रबंधन ने श्रम विभाग के निर्देश का पालन नहीं किया।

महमूद ने कहा कि रोक दिए गए उक्त मजदूरी का भुगतान महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता तुरंत शुरू नहीं करते है तो उपर्युक्त राशि 5 करोड़ रूपया के करीब हो जाएगा। इस अवसर पर यूनियन के उप महासचिव समीर कुमार हलदार, कोषाध्यक्ष जागेश्वर राम तथा कार्यकारिणी सदस्य देवानंद प्रजापति उपस्थित थे।

 48 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *