चेक बाउंस मामले में सुशील सिंह को 1 वर्ष की सजा व् 7 लाख का जुर्माना

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट स्थित व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए गए संडे बाजार रहिवासी सुशील सिंह को एक वर्ष की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार यह फैसला चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में सुनाया गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित पंकज कुमार सिंह ने वर्ष 2021 में दर्ज कराई थी। मामले की पृष्ठभूमि में बताया जाता है कि परिवादी और अभियुक्त के बीच मित्रता थी। इस दोस्ती के आधार पर पंकज ने सुशील सिंह को 5 लाख रुपये का कर्ज दिया था। इसके बदले सुशील सिंह ने उसे एक चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। जब पंकज ने सुशील को इस बारे में सूचित किया, तो उसने पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद पंकज ने न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी सुशील सिंह को मामले में दोषी पाया और उसे 1 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद, अभियुक्त के अधिवक्ता ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन किया। इसके बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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