पियूष पांडेय/बड़बील (ओड़िशा)। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में लौह अयस्क खनन की सीमा तय करने पर पर्यावरण मंत्रालय से राय मांगी है।
जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने केंद्र की पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा था कि क्या राज्य में सीमित लौह अयस्क भंडार को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में खनन पर कोई सीमा लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस पर अपना विचार देने को कहा कि क्या सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में लौह अयस्क खनन को सीमित किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने अपने पहले के सवाल के जवाब में दायर केंद्रीय खान मंत्रालय के हलफनामे पर गौर किया कि क्या ओडिशा में सीमित लौह अयस्क भंडार को ध्यान में रखते हुए खनन पर कोई सीमा लगाई जा सकती है और कहा कि इसमें पर्यावरण मंत्रालय की राय नहीं है।
हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि।
(एमओईएफसीसी) का दृष्टिकोण चाहते हैं। यह मंत्रालय विशेषज्ञ निकाय है और यह हमें पर्यावरण पर लौह अयस्क खनन के प्रभाव और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी की अवधारणा के बारे में बता सकता है।
उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे।
यह आदेश तब पारित किया गया जब याचिकाकर्ता कॉमन कॉज नामक गैर सरकारी संगठन के वकील ने कहा कि खनन की वर्तमान गति को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क 25 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे सीमित करने की आवश्यकता है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा था कि क्या राज्य में सीमित लौह अयस्क भंडार को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में खनन पर कोई सीमा लगाई जा सकती है। इस बीच पीठ ने ओडिशा सरकार को चार सप्ताह में एक नया हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें 14 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश से राज्य में मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराई गई डिफॉल्टर खनन कंपनियों से बकाया की वसूली का विवरण दिया गया हो।
इसने राज्य सरकार से उन खनन फर्मों की संपत्तियों का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा गया जिन्हें बकाया वसूलने के लिए कुर्क किया गया था। ओडिशा सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने इस साल 14 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकार ने डिफ़ॉल्टर खनन कंपनियों से जुर्माने के रूप में बड़ी रकम वसूल की है, लेकिन उनसे 2,622 करोड़ रुपये वसूले जाने बाकी हैं।
उन्होंने कहा था कि अकेले पांच पट्टेदार खनन फर्मों से लगभग 2,215 करोड़ रुपये का मुआवजा वसूला जाना था। अदालत को आश्वासन दिया था कि सरकार बकाया की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी।
पीठ ने गैर सरकारी संगठन की दलीलों पर ध्यान दिया था, जिसने 2014 में अवैध खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी कि चूक करने वाली कंपनियों या उनके प्रमोटरों को राज्य के मूल्यवान खनिज संसाधनों से जुड़ी किसी भी भविष्य की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ हीं बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। उनकी संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी।
पीठ ने ओडिशा सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि राज्य को देय वसूली, चूक करने वाली फर्मों की संपत्तियों को कुर्क करके भी की जा सकती है। राज्य सरकार ने कहा था कि चूक करने वाली कंपनियों के पट्टा समझौते पहले ही समाप्त हो चुके हैं और कोई नया पट्टा नहीं दिया गया है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि खनिज के सीमित भंडार को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में लौह अयस्क खनन पर एक सीमा होनी चाहिए, जैसा कि कर्नाटक और गोवा में किया गया था। ओडिशा सरकार ने कहा कि राज्य में अनुमानित लौह अयस्क भंडार 9,220 मिलियन टन है।
समय-समय पर किए जा रहे शोध के आधार पर यह बढ़ सकता है। पीठ ने तब केंद्र से इस मुद्दे पर विचार करने और आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था कि क्या राज्य में लौह अयस्क खनन पर कोई सीमा लगाई जा सकती है।
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