आदेश 29 जून से पूरे झारखंड में लागू किया जा चुका है
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। झारखंड सरकार (Jharkhand government) द्वारा प्रकाशित झारखंड गजट के असाधारण अंक में झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संसोधन करते हुए नई गाड़ियां खरीदने में अब एक लाख तक के मोटरसाइकिल खरीदने पर एक्स-शोरूम प्राइज के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर प्राइज का 7 प्रतिशत जीएसटी सहित की दर से जमा करना होगा।
यह कर निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय एक वर्ष तक के लिए लागू रहेगा।
पहले बगैर जीएसटी के यह 6 प्रतिशत निर्धारित था। वहीं एक लाख से ऊपर क्रय की जाने पर 9 प्रतिशत कर देय होगा। साथ हीं 7 लाख की कार की खरीदारी पर 7 प्रतिशत एवं 7 लाख से ऊपर के गाड़ी की खरीदारी करने पर 9 प्रतिशत कर देय होगा।
उक्त जानकारी 3 जुलाई को बोकारो के जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दिया। डिटीओ ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा 29 जून 2021 को झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। जिसकी सूचना झारखंड गजट के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। यह प्रकाशित उक्त तिथि से लागू होगा।
उन्होंने बताया कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा-7 में उपधारा 7 के अनुसार ट्रैक्टर के शोरूम प्राइस का 4 प्रतिशत एकमुश्त पथकर 15 वर्ष के लिए देय होगा। परंतु यह कि ट्रैक्टर के टेलर के निबंधन के समय टेलर से ₹5000 (पांच हजार) रुपये एकमुश्त पथकर 15 वर्षों के लिए देय होगा।
ज्ञात हो कि झारखंड राजकीय मुद्रणालय डोरंडा राँची, वित्त विभाग के अंतर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय झारखंड राँची के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। झारखंड राजकीय मुद्रणालय द्वारा सरकार सभी प्रकार के कार्य यथा झारखंड विधान मंडल, गजट, निर्वाचन, झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य सभी विभागों के मुद्रण संबंधी कार्य किया जाता है।
वर्तमान में दो प्रकार के राजपत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है। (1) साधारण गजट एवं (2) असाधारण गजट। साधारण गजट का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह बुधवार को किया जाता है, जबकि तत्काल प्रभाव से प्रभावित राजपत्रों का प्रकाशन असाधारण अंक में किया जाता है।
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