प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिला पदाधिकारी (डीएम) अमन समीर द्वारा 12 जुलाई को छपरा स्थित कार्यालय कक्ष में स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर अप्रूवल समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उक्त बैठक को संबोधित करते हुए डीएम समीर ने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार की अनूठी पहल है।
उन्होंने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनूठी पहल है। इसमें 18 वर्ष के कम आयु के प्रभावित बालक एवं बालिकाओं को ₹4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के पात्र वही होंगे जिनकी माता विधवा या तलाकशुदा अथवा परिवार द्वारा परित्यक्त हो। जहां बच्चे अनाथ और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हों। जहां माता-पिता जीवन के लिए खतरनाक एवं अत्यंत बीमारी के शिकार हो। जहां माता-पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हों।
डीएम ने बताया कि इसके अतिरिक्त जे जे अधिनियम 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों जैसे- बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, एचआईवी, विकलांग बच्चे, लापता बच्चे, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत शामिल बच्चे शामिल हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। आधार कार्ड, बच्चे एवं माता-पिता के आवासीय प्रमाण पत्र, बच्चों के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एवं बच्चों के साथ संयुक्त बैंक खाता की जरुरत पड़ती है।
आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र के लिए 96000 रुपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72000 रुपये वार्षिक निर्धारित है। कहा कि उक्त विषय में विशेष जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ – साथ सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, सचिव रेड क्रॉस, समन्वयक आदि उपस्थित थे।
151 total views, 1 views today