ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम (SDJM) संजीत कुमार चंद्र की अदालत ने 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान मारपीट मामलें में सात आरोपी को दोषी पाया। जिसे डांट फटकार कर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया।
जानकारी के अनुसार उमेश रजवार, छत्रु रजवार, रामू रजवार, लक्ष्मण रजवार, जोगेन्द् रजवार, जीतू रजवार और मुकेश रजवार को मारपीट करने के मामले में दोषी पाया गया।
मालूम हो कि सूचक गोविंद कुमार ने बताया कि वह पेटरवार के कर्म कुली गांव का रहने वाला है। वह 28 अक्टूबर 2011 को अपने घर से बाजार जा रहा था। रास्ते में ही गांव के मुखिया ने उसे कुछ समझा बुझा कर घर चले गए।
तभी गांव के ही उपरोक्त सभी अभियुक्तों ने वहां पहुंचकर सूचक के साथ मारपीट किए। जिससे वह जख्मी होकर गिर गया। हल्ला सुनकर गांव के मुखिया वहां पहुंचे और इलाज के लिए उसे राजकीय अस्पताल पेटरवार भेज दिया गया।
उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना कांड संख्या 108/ 2011 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला शांत होकर एसडीजेएम चंद्र की अदालत में आया।
न्यायालय में प्रस्तुत गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद एसडीजेएम चंद्र ने सभी अभियुक्तों को मारपीट के मामले में दोषी पाया।
सजा के बिंदु पर एसडीजीएम चंद्र ने सभी अभियुक्तों को उनकी पहली गलती मानकर उन्हें डांट फटकार कर छोड़ दिया। साथ हीं चेतावनी दी वे कभी दोबारा गलती ना करें।
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