मारपीट के छह दोषियों को तीन वर्ष की सजा व् जुर्माना

ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। तेनुघाट ((Tenughat) व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र (SDJM Sanjeet Kumar Chandra) ने मारपीट के मामले में दोषी पाने के बाद छह दोषियों को तीन वर्ष की कारावास के साथ जुर्माना देने का निर्णय सुनाया है। ज्ञात हो कि आरोपियों पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर पिटाई करने का आरोप है।
एसडीजेएम चंद्र ने आरोपी शांति देवी, सोमरी देवी, ज्ञानी मांझी, करमी देवी, परमेश्वर मांझी एवं महादेव हांसदा को 3 वर्ष की कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बताते चलें कि सुचिका पेटरवार थाना अंतर्गत उलगड्डा निवासी रनिया देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत में एक परिवाद पत्र वर्ष 2012 में दायर कर बताया था कि वह अपने घर में खाना बना रही थी कि सभी अभियुक्त हरवे हथियार से लैस होकर घर में घुस गए और कहने लगे कि तुम डायन हो मंत्र के प्रभाव से हमारे घर के बच्चे को खा गई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सभी घर में घुसकर मारपीट किए और हल्ला करने पर सूचिका के गले से चांदी का सीकरी छीन कर ले गए। जिसे लेकर गांव में पंचायत भी हुई मगर कोई बात नहीं बनी। फिर 16 सितंबर 2012 को सभी अभियुक्त गण घर में घुस कर मारपीट करने लगे। सुचिका को घर से निकाल कर मारपीट किए। जिसे लेकर सूचिका ने मामले को जांच साक्ष्य के लिए पेटरवार थाना भेज दिया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसडीजेएम चंद्र के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को मामले में दोषी पाने के बाद 3 वर्ष की सजा एवं 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता हसन वारसी ने बहस की। सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों के द्वारा इस सजा के विरुद्ध बोकारो जिला जज के न्यायालय में अपील करने के लिए जमानत पर छोड़ा गया।

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