अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में मशरक प्रखंड सभागार मे 6 सितंबर को संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के तहत चलाए चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिरोध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण क्रम में जिला मिशन समन्वयक निभा कुमारी ने कहा कि पॉश एक्ट का उद्देश्य सभी कामकाजी महिलाओं चाहे वह संगठित हो या असंगठित क्षेत्र की हो, उन्हें एक सुरक्षित एवं सकारात्मक माहौल प्रदान करना है, ताकि महिलाएं अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। कहा कि यह अधिनियम प्रत्येक संगठन को सुरक्षित वातावरण बनाने, स्थानीय और आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रिया लागू करने का आदेश देता है। उन्होंने कहा कि पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर प्रत्येक महिला को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें वह महिलाएं भी शामिल है जो कर्मचारी, ग्राहक या संगठन के परिसर में आने वाली आयोजक है।
लैंगिक विशेषज्ञ सुजाताश्री द्वारा बाल विवाह एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वहीं वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में मशरख प्रखंड की सेविका, आशा कार्यकर्ता भारी मात्रा में उपस्थित हुई। कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रखंड समन्वयक नेहा कुमारी, महिला पर्यवेक्षक गिन्नी कुमारी, लवली कुमारी, आशा कुमारी एवं शशि बाला का विशेष योगदान रहा।
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