एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। आरटीआई कार्यकर्त्ता दीपेश निराला द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के खिलाफ कड़े कदम उठाया है। उन्होंने झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सचिव सह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राजेश पांडेय और जन सूचना पदाधिकारी रविंद्र साहनी के विरुद्ध शिकायतवाद (कंप्लेन केस) दर्ज कराया है।
इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्त्ता निराला ने 31 मई को बताया कि जन सूचना पदाधिकारी ने 30 दिनों में सूचना नहीं दिया और ना ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अगले 30 दिनों में सूचना दिलवाया।
ज्ञात हो कि, सूचना अधिकार कार्यकर्ता दीपेश कुमार निराला द्वारा बीते 20 फरवरी को लगाए गए सूचना आवेदन पर झारखंड स्टेट बार कौंसिल के जन सूचना पदाधिकारी रविंद्र साहनी ने 30 दिनों के निर्धारित समयावधि पर कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया। ना ही कोई रिप्लाई दिया।
आवेदक ने नियमानुसार 19 अप्रैल को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह सचिव झारखंड स्टेट बार कौंसिल राजेश पांडेय के पास सूचना दिलवाने हेतु प्रथम अपील प्रेषित किया। पांडेय ने भी आवेदक को कोई रिप्लाई नहीं दिया।
आवेदक दीपेश निराला ने बताया कि नियमानुसार धारा-18 के अंतर्गत झारखंड राज्य सूचना आयोग में उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध बीते 30 मई को शिकायतवाद (कंप्लेन केस) दर्ज कराया है। साथ हीं कहा कि कानून से संबंधित स्टेट्यूटरी बॉडी द्वारा केंद्रीय अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन नहीं होना काफी गंभीर मामला है।
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