होल्डिंग टैक्स बकायेदारों का अकाउंट होगा फ्रीज-कार्यपालक पदाधिकारी
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन (Vivek Suman) की अध्यक्षता में 17 फरवरी को चास नगर निगम सभागार में नगर निगम के नगर प्रबंधको के साथ राजस्व वसूली को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सुमन द्वारा निर्देश दिया गया कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले नागरिकों को झारखंड (Jharkhand) नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जो भी उपभोक्ता अपना जलकर समय से जमा नहीं कर रहे हैं उनका कनेक्शन काटते हुए जुर्माना वसूला जाएगा तथा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस लिए संचालित कर रहे हैं उन सभी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। साथ हीं होस्टल, मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल एवं लॉज जो अभी तक नगर निगम कार्यालय से पंजीकरण नहीं करवाए हैं वह जल्द से जल्द पंजीकरण करवा ले अन्यथा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन द्वारा चास नगर निगम में टैक्स वसूली करने वाले एजेंसी श्री पब्लिकेशन को सख्त निर्देश दिया गया कि होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाए। नोटिस भेजने के उपरांत भी अगर टैक्स जमा नहीं होता है तो संबंधित बकायेदार का बैंक एकाउंट फ़्रीज़ कर दिया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि 12 फरवरी को कुल 17 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया हैं। साथ ही बताया कि टैक्स का भुगतान किसी भी कार्यालय दिवस पर सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक चास नगर निगम कार्यालय के समीप जन सुविधा केंद्र में भुगतान किया जा सकता है। वहीं नागरिकों की सुविधा हेतु टैक्स का भुगतान उनके निकटतम जोनल कार्यालय में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा सकता हैं। समीक्षात्मक बैठक में नगर प्रबंधक विकास रंजन, अनुश्रवण पदाधिकारी कपिश्वर सिंह, प्रवीण कुमार, मनीष हाजरा, ओमप्रकाश दूबे के अलावा कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।
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