चास थाना के धर्मशाला मोड, ब्लॉक एवं आईटीआई मोड़ के पास 88 दुकानों की जांच
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला के हद में चास थाना प्रभारी मो. रूस्तम के निर्देशन में 7 फरवरी को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विभिन्न दुकानों की जांच किया गया।
नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम द्वारा चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड़, ब्लॉक आफिस के सामने एवं आईटीआई मोड़ के पास कुल 88 दुकानों की जांच की गई। जांच में 21 दुकानों एवं व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंन करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2880 रूपये की वसूली की गई।
बोकारो जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ सेलिना टूडू द्वारा बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी गयी है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानो पर चिस्पा बिल्कुल न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्श तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सदस्य मो. असलम द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान कुछ दुकानों पर पाया गया कि रहिवासी दुकानदार पोस्टर चिपकाकर सिर्फ सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन अभी भी कर रहे हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टल हटा दें अन्यथा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
कोटपा 2003 की धारा 5 के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। जिसमें प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या ₹ 1000/- (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, जिसमें द्वितीय अपराध की दशा में 15 वर्ष तक का कारावास। या ₹ 5000/- (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों शामिल है।
जिला परामर्शी के अनुसार सभी दुकानदार अपने दुकानो पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का पोस्टर जरूर लगाये। अगर इससे सम्बन्धित जानकारी किसी को लेना है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय के एनसीडी सेल कैम्प 2 में सम्पर्क कर सकते है।
ग्लोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6ए के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।
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