एस. पी. सक्सेना/बोकारो। सिविल कोर्ट बोकारो के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने चास नगर निगम चुनाव 2015 में आचार संहिता तोड़ने के मामले में आरोपी डॉ रतन केजरीवाल, पूर्व महापौर भोलू पासवान, पूर्व वार्ड पार्षद पिंटू राय, अधिवक्ता पंकज राय तथा राम कुमार यादव को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया।
जानकारी के अनुसार आचार संहिता उलंघन मामले में आरोपी डॉ रतन केजरीवाल एवं अन्य की ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने जोरदार बहस की। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद दिव्या मिश्रा की अदालत ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बताया कि मामला वर्ष 2015 में चास नगर निगम के चुनाव में आचार संहिता तोड़ने के मामले में चास थाना में चुनाव पदाधिकारी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। उक्त मामले में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
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