दिव्यांगजन की सुविधा हेतु एक दिवसीय कैंप का आयोजन-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त (Deoghar district deputy commissioner) मंजूनाथ भजंत्री द्वारा 16 दिसंबर को अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी दी गयी कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों में नियुक्ति हेतु भर्ती कैम्प, 2020 का आयोजन देवघर जिले में किया जायेगा। ऐसे में युवाओं से आग्रह होगा कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 17 दिसंबर को पूर्वाह्न 9 बजे से सरकारी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, बसुआडीह, जसीडीह, देवघर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। इस हेतु राज्य के किसी भी नियोजनालय से अभ्यर्थियों को पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि जिला नियोजनालय देवघर में अभियर्थी स्वंय भी अपना निबंधन ऑनलाइन वेब साईट- www.jharkhandrojgar.nic.in के होम पेज के New jobseeker में जाकर कर सकते है। साथ हीं अधिक जानकारी हेतु जिला नियोजनालय, देवघर कार्यालय में सम्पर्क करें। सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में बिना मास्क परीक्षा स्थल के अंदर प्रवेष की अनुमति किसी को नही मिलेगी। भर्ती कैम्प हेतु निम्न अहर्ताएं अनिवार्य होगा। जिसमें अभ्यर्थियों का मैट्रीक प्रमाण-पत्र, आईटीआई पास प्रमाण-पत्र (3 सेट),
पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो-5 सेट, रिज्यूम 1 सेट तथा उम्मीद्वारों की आयु 18-23 वर्ष होनी चाहिए। जिसकी अनुमानित वेतन 19,400 रूपये प्रति माह निर्धारित की गयी है।
मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में दिव्यांगजनों के लिए यंत्र उपकरण वितरण तथा कृत्रिम अंग निर्माण के आकलन से संबंधित कैंप का आयोजन देवघर जिला अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम आगामी 18 दिसंबर को पूर्वाहन 11 बजे से के.के.एन. स्टेडियम देवघर में किया जाना है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण तथा कृत्रिम अंग हेतु मूल्यांकन एवं मापन का कार्य किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि निशुल्क सहायक उपकरण कृत्रिम अंग प्राप्त हेतु निम्नलिखित अहर्ता आवश्यक 1.दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% या अधिक। 2.आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय या महाविद्यालय का परिचय पत्र। 3. दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई दो पासपोर्ट आकार की फोटो। 4. मोबाइल नंबर। 5.बीपीएल कार्ड/आय प्रमाण (पत्र तहसीलदार, सरपंच, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत) रु 15000 से कम मासिक आय। 6. आश्रित आशीष दिव्यांगजन के संदर्भ में माता-पिता या अभिभावक को रु 15000 से कम मासिक आय।
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