एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो के अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी विकास कुमार को बाइज्जत रिहा कर दिया।
यह फैसला सत्र बाद क्रमांक 353/24 के तहत सुनाया गया, जो माराफारी थाना कांड क्रमांक 27/24 से संबंधित था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
अदालत में आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त माना गया, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने यह निर्णय सुनाया। आरोपी विकास कुमार को न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया गया।
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