एस. पी. सक्सेना/रामगढ़ (झारखंड)। रामगढ़ एसपी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में महिला थाना प्रभारी श्वेता कुजूर को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिला के हद में नईसराय महतो टोला में पायल कुमारी के साथ लैंगिक अपराध हुआ था। इस मामले की जांच में महिला थानेदार श्वेता कुजूर ने भारी लापरवाही बरती थी। महिला थाना प्रभारी एसपी अजय कुमार के दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन नहीं कर पाई थी। एसपी ने महिला थाना प्रभारी कुजूर के इस लापरवाही को बेहद गंभीर आरोप माना है। उन्होंने 27 अप्रैल को स्पष्ट कर दिया कि आवेदिका के आवेदन की जांच में शिथिलता बरती गई।
इसकी वजह से पायल ने अपने शरीर में आग लगा ली। इस मामले में उन्होंने महिला थाना प्रभारी श्वेता कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि पायल के बयान पर बीते 24 अप्रैल को महिला थाना में कांड क्रमांक 6/25 दर्ज किया गया था। बीएनएस की धारा 69, 352, 115 (2), 61(2) के तहत आरोपी सुमित कुमार, पप्पू सिंह, आलोक सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। सभी वेस्ट बोकारो ओपी के ड्राइवर हार्ट रहिवासी हैं।
तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने विशेष टीम का गठन किया। गठित जांच टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बिहार राज्य के बाढ़ और दानापुर तथा रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। मुख्य आरोपित सुमित कुमार, पप्पू सिंह और आलोक सिंह को रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि पीड़िता पायल का इल्जाम था कि उसका यौन शोषण सुमित कुमार ने शादी का झांसा देकर किया था। जब पायल को ऐसा लगा कि सुमित उसे धोखा दे रहा है, तो वह न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंची। एसपी ने तत्काल पहल करते हुए महिला थानेदार को पूरे तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
महिला थाना प्रभारी लगातार टालमटोल करती रही, जिसकी वजह से पीड़िता जन शिकायत समाधान कार्यक्रम मे भी पहुंची। एसपी ने बताया कि महिला लैगिंक अपराध और पोस्को एक्ट से संबंधित कांडों का त्वरित अनुसंधान समय पर करने का निर्देश दिया गया था। महिला लैगिंक अपराध पोस्को एक्ट से संबंधित कांडों की समीक्षा भी की गई थी। ऐसे मामलों को 60 दिनों के अंदर निष्पादित करने को कहा गया था, लेकिन इस मामले में भारी लापरवाही बरती गई।
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